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UAE में कर

UAE में VAT

UAE ने 1 जनवरी 2018 को 5% की मानक दर पर VAT लागू किया। जब पिछले 12 महीनों में किसी व्यवसाय की कर-योग्य आपूर्तियाँ और आयात 375,000 दिरहम से अधिक हो जाएँ, तो उसे पंजीकरण करना होगा।

अद्यतन अक्टूबर 2026 · जाँचे गए आँकड़े 21 अक्टूबर 2026

1 जनवरी 2018 से मानक दर
5%1
1 जनवरी 2018 से मानक दर
अनिवार्य पंजीकरण सीमा, 12 महीने
375,000 दिरहम2
अनिवार्य पंजीकरण सीमा, 12 महीने
स्वैच्छिक पंजीकरण सीमा
187,500 दिरहम2
स्वैच्छिक पंजीकरण सीमा

UAE में VAT

दरें

दरें
दर किस पर लागू
5% अधिकांश वस्तुएँ और सेवाएँ
0% GCC के बाहर वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात, अंतरराष्ट्रीय परिवहन, कुछ विमान, जहाज़ और परिवहन के अन्य साधन, निवेश-श्रेणी की बहुमूल्य धातुएँ (99% शुद्धता)
छूट प्राप्त आवासीय संपत्ति आम तौर पर छूट प्राप्त है; छूट प्राप्त आपूर्तियों की लागत पर चुकाया गया VAT वापस नहीं लिया जा सकता

स्रोत: UAE वित्त मंत्रालय: मूल्य वर्धित कर1

पंजीकरण

  • अनिवार्य, जब पिछले 12 महीनों में कर-योग्य आपूर्तियाँ और आयात 375,000 दिरहम से अधिक हों, या अगले 30 दिनों में ऐसा होने की संभावना हो।
  • स्वैच्छिक, जब आपूर्तियाँ और आयात, या कर-योग्य व्यय, 187,500 दिरहम से अधिक हों।
  • UAE में कर-योग्य आपूर्तियाँ करने वाले विदेशी व्यवसायों को यह सीमा नहीं मिलती और उन्हें पहली आपूर्ति से ही पंजीकरण करना होगा, जब तक कि ग्राहक VAT का हिसाब न करे।
  • पंजीकरण और रिटर्न FTA के EmaraTax प्लेटफ़ॉर्म पर होते हैं; पंजीकृत व्यवसायों को 15 अंकों का कर पंजीकरण नंबर (TRN) मिलता है।

स्रोत: संघीय कर प्राधिकरण: VAT के लिए पंजीकरण; UAE वित्त मंत्रालय: मूल्य वर्धित कर2,1

स्रोत

  1. UAE वित्त मंत्रालय: मूल्य वर्धित कर
  2. संघीय कर प्राधिकरण: VAT के लिए पंजीकरण

जाँचे गए आँकड़े 21 अक्टूबर 2026. सामान्य जानकारी के लिए Invest-Emirates.ae द्वारा तैयार। यह निवेश, कर या कानूनी सलाह नहीं है; कोई कदम उठाने से पहले कृपया किसी योग्य सलाहकार से विवरण की पुष्टि करें।

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