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UAE में कर

UAE में कोई व्यक्तिगत आयकर नहीं

UAE व्यक्तियों पर आयकर नहीं लगाता। वेतन, व्यक्तिगत निवेशों पर लाभांश और लाभ, और बिना व्यवसाय लाइसेंस के रखी संपत्ति का किराया कर-मुक्त हैं। व्यक्तियों पर केवल व्यावसायिक आय पर कर लगता है, जब किसी कैलेंडर वर्ष में उनका व्यावसायिक टर्नओवर 10 लाख दिरहम से अधिक हो।

अद्यतन अक्टूबर 2026 · जाँचे गए आँकड़े 21 अक्टूबर 2026

वेतन पर आयकर
0%1
वेतन पर आयकर
वह व्यावसायिक टर्नओवर जिसके बाद किसी व्यक्ति पर कॉर्पोरेट टैक्स लागू होता है
10 लाख दिरहम2
वह व्यावसायिक टर्नओवर जिसके बाद किसी व्यक्ति पर कॉर्पोरेट टैक्स लागू होता है

UAE में कोई व्यक्तिगत आयकर नहीं

किस पर कर नहीं लगता

  • वेतन: नियोक्ता से मिलने वाला वेतन, भत्ते, बोनस और लाभ।
  • व्यक्तिगत निवेश आय: व्यक्तिगत हैसियत से, बिना लाइसेंस के किए गए निवेशों पर लाभांश, ब्याज और लाभ।
  • रियल एस्टेट निवेश आय: UAE की ऐसी संपत्ति बेचना या किराए पर देना जिसके लिए लाइसेंस आवश्यक नहीं।

स्रोत: संघीय कर प्राधिकरण: प्राकृतिक व्यक्तियों पर कराधान का आधार2

वे कर जो व्यक्तियों पर फिर भी लगते हैं

व्यक्ति अधिकांश ख़रीदारियों पर 5% VAT देते हैं, और तंबाकू तथा मीठे पेयों की क़ीमत में उत्पाद शुल्क शामिल होता है। आपका अपना देश, अपने नियमों और किसी कर संधि के आधार पर, UAE में अर्जित आय पर फिर भी कर लगा सकता है।1

स्रोत

  1. UAE सरकारी पोर्टल: कराधान
  2. संघीय कर प्राधिकरण: प्राकृतिक व्यक्तियों पर कराधान का आधार

जाँचे गए आँकड़े 21 अक्टूबर 2026. सामान्य जानकारी के लिए Invest-Emirates.ae द्वारा तैयार। यह निवेश, कर या कानूनी सलाह नहीं है; कोई कदम उठाने से पहले कृपया किसी योग्य सलाहकार से विवरण की पुष्टि करें।

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